भारत के लिए एक संविधान का निर्माण डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। 26 Nov. 1949 को भारतीय संविधान को अंशत: लागू कर दिया गया , इस समय केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किये गये थे और इसी तारीख को इसे अंगीकृत किया गया, शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात जम्मू-कश्मीर में पहली बार इसे मनाया जाएगा।
प्रमुख लक्ष्य
- हमारे राष्ट्र की गौरवशाली और समृद्ध समग्र संस्कृति और विविधता का प्रचार करना।
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- भारतीय संविधान में व्यक्त किए गए मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना।
- भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सभी भारतीयों को अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।
भारतीय संविधान की विषयवस्तु
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न , समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिको को
सामाजिक , आर्थिक और राजनितिक न्याय ,
विचार, अभिव्यक्ति , धर्म , विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता ,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिचित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर
अपनी इस सविधान सभा में आज दिनांक 26 Nov. 1949 को एतद द्वारा इस सविधान को अंगीकृत , अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।